राजीव रौशन हत्याकांड में शहाबुद्दीन को जमानत नहीं
1 min readसिवान। तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रौशन की हत्या के मामले में पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अजय कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को निरस्त कर दी। इस मामले में 11 जून को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वे शीघ्र ही हाईकोर्ट जाएंगे।
राजन ने अदालत से शहाबुद्दीन को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नामजद अभियुक्त बनाए जाने का आरोप लगाते हुए जमानत देने का अनुरोध किया था, जबकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया था।
सहोदर भाइयों गिरीश राज एवं सतीश राज के अपहरण एवं उनकी हत्या से जुड़े तेजाब कांड (वाद संख्या 158/10) का राजीव रौशन चश्मदीद गवाह था। उसकी गवाही के आधार और हाईकोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन के विरुद्ध विशेष न्यायालय में हत्या व षड्यंत्र को ले आरोपों का गठन हुआ था।
इस मामले में पुन: गवाही आरंभ हुई। गवाही प्रक्रिया के दौरान 16 जून 2014 की शाम में शहर के डीएवी मोड़ के पास राजीव रौशन की हत्या कर दी गई थी।
राजीव रौशन के पिता व व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबू के बयान पर मो. शहाबुद्दीन और अन्य के विरुद्ध नगर थाना में एफआइआर दर्ज की गई, हालांकि उस समय शहाबुद्दीन जेल में थे।
Courtesy: Jagran